यूरोपीय आयोग ने आज डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बच्चों और किशोरों की मानसिक सुरक्षा के लिए नए और कड़े दिशानिर्देश जारी किए।

यह नियम सीधे तौर पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे, जिन्हें बच्चों के लिए अपने एल्गोरिदम में बदलाव करना होगा।

लत लगाने वाले डिजाइन और ऑटोप्ले पर रोक

नए नियमों के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए इनफिनिट स्क्रॉलिंग, वीडियो ऑटोप्ले और देर रात आने वाले पुश नोटिफिकेशन को डिफ़ॉल्ट रूप से बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है।

साथ ही उन एल्गोरिदम को भी बंद करना होगा जो बच्चों को डिप्रेशन और हानिकारक सामग्री की ओर धकेलते हैं।

“बच्चों को ऑनलाइन दुनिया का सुरक्षित अनुभव मिलना चाहिए, जहां विज्ञापनों के मुनाफे के लिए उनके व्यवहार को प्रभावित न किया जाए।”

गोपनीयता के साथ उम्र सत्यापन

आयोग ने निर्देश दिया है कि कंपनियां बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किए बिना सुरक्षित तकनीकी साधनों से उम्र की पुष्टि करें।

नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर उनके वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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